सीतापुर में पालिथीन प्रयोग वर्जित
सीतापुर में किसी भी वस्तु के भण्डारण वितरण के लिए अब पालिथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा ये नियम शासनादेश द्वारा लागू हुआ है राज्य के अंदर उपयोग की जानी वाली विभिन्न प्रकार की थौलियों का उपयोग आयात व भण्डारण कोर्इ नहीं करेगा कोर्इ भी व्यक्ति जिससे पत्रिका ,निमंत्रण पत्र ,स्वागत पत्र शामिल है को बाँधने के लिए प्लास्टिक के कवर शीट ,फिल्म व टयूब का उपयोग नहीं करेगा साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में दवार्इयों व चिकित्सकीय प्रकिया के दौरान प्रयाेग होने वाली पालीथीन को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।
सीतापुर में किसी भी वस्तु के भण्डारण वितरण के लिए अब पालिथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा ये नियम शासनादेश द्वारा लागू हुआ है राज्य के अंदर उपयोग की जानी वाली विभिन्न प्रकार की थौलियों का उपयोग आयात व भण्डारण कोर्इ नहीं करेगा कोर्इ भी व्यक्ति जिससे पत्रिका ,निमंत्रण पत्र ,स्वागत पत्र शामिल है को बाँधने के लिए प्लास्टिक के कवर शीट ,फिल्म व टयूब का उपयोग नहीं करेगा साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में दवार्इयों व चिकित्सकीय प्रकिया के दौरान प्रयाेग होने वाली पालीथीन को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।
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